पेटीएम बंद... 29 फरवरी के बाद नहीं प्रयोग कर पाएंगे पेटीएम की फास्टैग और यूपीआई जैसी सुविधाएं

RBI take action against paytm

Feb 1, 2024 - 13:46
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पेटीएम बंद... 29 फरवरी के बाद नहीं प्रयोग कर पाएंगे पेटीएम की फास्टैग और यूपीआई जैसी सुविधाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नयी जमा करने और क्रेडिट लेन-देन करने से रोक दिया। २९ फरबरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बचत / चालू खाता, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड जैसी कोई भी सुविधा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पहले ही तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया था। और भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमो के उल्लघन करने पर ५ करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 " की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नयी जमा करने और क्रेडिट लेन-देन करने से रोक दिया। 

29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड लिखत, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी नए जमाराशि या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को ब्याज, कैशबैक या रिफंड, कभी भी जमा कर सकता है

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड लिखत (Prepaid Card), फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनकी उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा नहीं देगा। 

29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निधि अंतरण (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों का यथाशीघ्र, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले, समापन करने की निर्देश आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। 

29 फरवरी 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा कर ले और उसके बाद किसी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Paytm Bank को UPI सहित फंड ट्रांसफर  सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति UPI के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करना चाहेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा।

Paytm Bank को सड़क टोल का भुगतान करने के लिए किसी भी फास्टैग जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्रबंध किया गया है

आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अनुमान लगाया जा रहा है की सिर्फ पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं प्रभाभित होंगी इससे पेटीएम वॉलेट की सेवा पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा।

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