हाईकोर्ट ने कहा पालनहार मां को मिलेगी बच्ची
High Court said that the foster mother will get the child
आगरा में 17 महीने से बाल गृह में है बंद डीएनए रिपोर्ट नहीं हुई मैच
आगरा में 17 माह से बाल गृह में निरुद्ध बालिका के भाग्य का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो गया सोमवार को सुनवाई हुई। डीएनए बालिका और उसके जैविक पिता होने का दावा करने वालों की डीएनए जांच रिपोर्ट पेश हुई जो मैच नहीं हुई इसके बाद हाईकोर्ट डीएनए रिपोर्ट मैच ना होने पर अहम फैसला सुनाते हुए पालनहार मां को बेटी सौंपने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने अपनी फैसले में कहा की बेटी पालनहार मां को मिलेगी जिसके लिए एक सप्ताह में गोद प्रक्रिया करनी होगी। वही हाई कोर्ट के आदेश की प्रति देने के 1 घंटे के अंदर बालिका पालनहार मां को सुपुर्द करनी होगी कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान यशोदा के साथ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस व उनके वकील मौजूद थे हाई कोर्ट के फैसले के दौरान वादी व प्रतिवादी के चेहरे के भाव पल-पल बदलते रहे। कोर्ट रूम अधिवक्ताओं से खचाखच भरा रहा। इस फैसले से न्यायपालिका पर आम लोगों का भरोसा बढ़ा है आपको बता दें कि 17 महीने से बालिका बाल गृह में निरुद्ध है। हाई कोर्ट में बच्ची को न्याय दिलाने की पैरवी कर रही चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने कहा है की बालिका का सर्वोत्तम हिट परिवार में ही सुरक्षित है। बच्ची ने अपनी हर काउंसलिंग रिपोर्ट में पालनहार यशोदा को ही मन के रूप में पहचान है उसी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की है।